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नॉवल कोरोनावायरस रोग के लिए समेकित यात्रा सलाहकार (कोविड-19)

अंक तिथि: 11 मार्च 2020
द्वारा जारी: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

दुनिया भर के 100 से अधिक देशों ने अब कोविड-19 के मामलों की सूचना दी है । इन देशों की यात्रा करने वाले लोग या विदेश यात्रा करने वाले लोग अपने प्रवास के दौरान या हवाई अड्डों पर पारगमन के दौरान कोविड-19 से प्रभावित लोगों के संपर्क में आ सकते हैं । इन देशों के भीतर, कुछ देशों ने इन देशों के यात्रियों को विशेष रूप से संक्रमण के उच्च जोखिम पर रखने के बहुत बड़ी संख्या में मामलों और मौतों की सूचना दी है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी किए गए थे। वर्तमान में निम्नलिखित समेकित परामर्श जारी किया गया है।

  1. सभी मौजूदा वीजा (राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रोजगार, परियोजना वीजा को छोड़कर) 15 अप्रैल 2020 तक निलंबित खड़े हैं । यह प्रस्थान के बंदरगाह पर 13 मार्च 2020 को 1200 जीएमटी से लागू होगा।
  2. ओसीआई कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुफ्त यात्रा सुविधा 15 अप्रैल 2020 तक स्थगित रखी जाती है। यह प्रस्थान के बंदरगाह पर 13 मार्च 2020 को 1200 जीएमटी से लागू होगा।
  3. भारत में पहले से मौजूद ओसीआई कार्ड धारक जब तक चाहें भारत में रह सकते हैं।
  4. भारत में पहले से मौजूद सभी विदेशियों का वीजा वैध रहता है और यदि वे ऐसा करना चुनते हैं तो वे अपने वीजा या किसी कांसुलर सेवा के अनुदान के विस्तार/रूपांतरण आदि के लिए ई-एफआरआरओ मॉड्यूल के माध्यम से निकटतम एफआरआरओ/एफआरओ से संपर्क कर सकते हैं ।
  5. कोई भी विदेशी नागरिक जो बाध्यकारी कारण से भारत की यात्रा करना चाहता है, निकटतम भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है ।
  6. पहले से मौजूद वीजा प्रतिबंधों के अलावा, इटली या कोरिया गणराज्य का दौरा करने और भारत में प्रवेश करने के इच्छुक यात्रियों को इन देशों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी । यह 0000 बजे से प्रवर्तन में है। 10 मार्च, 2020 की और कोविड-19 के मामलों के कम होने तक एक अस्थायी उपाय है।
  7. 15 फरवरी, 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आने वाले या जाने वाले भारतीय नागरिकों सहित सभी आने वाले यात्रियों को न्यूनतम 14 दिनों की अवधि के लिए क्वेरेंटाइन किया जाएगा। यह प्रस्थान के बंदरगाह पर 13 मार्च 2020 को 1200 जीएमटी से लागू होगा।
  8. भारतीय नागरिकों सहित आने वाले यात्रियों को गैर-आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है और उन्हें सूचित किया जाता है कि भारत में उनके आगमन पर उन्हें न्यूनतम 14 दिनों के लिए क्वेरेंटाइन किया जा सकता है ।
  9. भारतीय नागरिकों को आगे दृढ़ता से चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है ।
  10. भारत लौटने वाले सभी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए और आवश्यक करने का अनुसरण करना चाहिए और सरकार द्वारा विस्तृत नहीं होना चाहिए ।
  11. भूमि सीमाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यातायात मजबूत स्क्रीनिंग सुविधाओं के साथ नामित चेक पोस्ट तक ही सीमित होगा । इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
  12. भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को डुप्लीकेट में विधिवत भरा स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है (जिसमें व्यक्तिगत विवरण यानी फोन नंबर शामिल है । और भारत में पता) (संलग्न के रूप में) स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों के लिए और प्रवेश के सभी बिंदुओं पर नामित स्वास्थ्य काउंटरों पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग से गुजरना ।
  13. स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 24 *7 हेल्पलाइन नंबर (+91-11-23978046) या ईमेल (ncov2019@gmail.com) पर संपर्क कर सकते हैं।
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